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नगर पालिका / पंचायत 2 प्रकार के लाइसेंस जारी करता है।

1. BPMC की धारा 313 के तहत इंडस्ट्रीज, कारखानों और ट्रेड लाइसेंस खंड 313, B.P.M.C. के अनुसार, 1949 में हर उद्योग, कारखाने और व्यापार कार्य करने से पूर्व निगम आयुक्त से अनुमति प्राप्त करना अधिनियम, 1949, यह अनिवार्य है।

2. B.P.M.C. की धारा 376 के तहत भंडारण लाइसेंस अधिनियम, 1949 की धारा 376 के अनुसार इसे संचालित करने के लिए सूचीबद्ध मदों और व्यापार के लिए भंडारण लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। कंपनियों की सूची की जानकारी के लिए प्रदर्शित किया जाता है।

नगर पालिका / पंचायत में तीन साल के लिए नवीकरण की सुविधा प्रदान की गई है।

लाइसेंस की अवधि जनवरी से दिसंबर के लिए है। लाइसेंस धारक दिसंबर के महीने में लाइसेंस नवीनीकृत कर सकता है।s


अन्य विवरण:

व्यापार के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है।

  • अ. आवेदन जमा करना।
  • ब. कागजात जमा करना जैसे दुकान पंजीकरण, कर रसीद, अगर किराए पर है तो समझौता पत्र। खाद्य लाइसेंस, दवा लाइसेंस, MPCB लाइसेंस, लघु उद्योग पंजीकरण, व्यापार के प्रकार के अनुसार संग्रह लाइसेंस।
  • स. फीस के भुगतान।
  • द. 7 दिनों के भीतर लाइसेंस की डिलिवरी।